हैलो दोस्तो, अगर आप भी एक cryptocurrency निवेशक है या इसमे निवेश करने की सोच रहे है तो आपको इसमे निवेश करने से पहले इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा जो सरकार ने cryptocurrency या कोई भी digital assets के transaction के लिए नए नियम निकाले है।
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Union Budget 2022-23
नए वित्तीय वर्ष यानि 1 अप्रैल से cryptocurrency या किसी भी digital assets जैसे NFT पर सरकार ने नए नियम कानून को लागू किया है,और ये नए नियम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (यानि VDA) के taxation के अंतर्गत आते हैं और इन्हें क्रिप्टो टैक्स (Crypto Tax) भी कहा जाता है।हालाँकि भारत सरकार ने अभी cryptocurrencies को इंडिया मे पूरी तरह से वैध घोषित नहीं किया है।
लाभ पर 30 प्रतिशत का आयकर (30% Income Tax On crypto)
जैसा की हमने बताया 1 अप्रैल से crypto rule लागू हो गया है। जिसके बाद आपकी crypto पर आपकी पूरी कमाई पर 30% का tax देना होगा,यह tax जुआ और कसीनों पर लगाए गए tax जितना है। इतना ज्यादे tax से लोग इसमे निवेश करने से दूर भागेंगे।
क्रिप्टो पर टीडीएस (TDS on Crypto)
इस नए नियम मे हर बार अगर कोई व्यक्ति ₹10,000 या उससे ऊपर की राशि निवेश करता है तो उसको 1% का TDS देना होगा। फिलहाल यह नियम लागू नहीं है पर 1 जुलाई,2022 से यह लागू हो जाएगा। हालाँकि भारत सरकार crypto को ban तो नहीं कर रही है पर इसपर लगाए इतने ज्यादे tax इसमे निवेश करने के लिए लोगो को discourage कर रहे है,खासकर उन लोगो को जो अभी नए नए cryptocurrrency मे निवेश करने को सोच रहे है या कर रहे है।
क्रिप्टो मे लेन-देन से पहले इन पाँच बातों का ध्यान रखे (Remember these 5 things before trading in Crypto)
भारत सरकार द्वारा लगाए गए नए tax को देखते हुए अगर आप भी cryptocurrency मे निवेश करने की सोच रहे है तो इन बातों का जरूर से ध्यान रखिएगा।
- 30% tax आपको हर ट्रैंज़ैक्शन पर नहीं देना होगा, इसके अनुसार जिस ट्रेडिंग यानि निवेश मे लोगो को फायदा (लाभ) हो रहा है केवल वही transaction ही कर योग्य है। यानि की अगर आपको घाटा होता है तो आपको 30% tax नहीं देना पड़ेगा।
- यदि कोई व्यक्ति VDA यानि virtual digital asset का ट्रैंज़ैक्शन करता है तो उसको tax केवल मुनाफे के वक़्त देना पड़ेगा।
- virtual assets या crypto से हुए घाटे को दूसरे business जैसे म्यूचुअल फ़ंड या शेयर मार्केट के साथ setup नहीं किया जा सकता है।
- Virtual digital assets से हुए हर लेन-देन पर 1 परसेंट TDS लगेगा।यानि यदि कोई डिजिटल टोकन खरीदा या बेचा जाए, उसमें घाटा या नफा हो, उस पर 1 परसेंट टीडीएस देना ही होगा। इसमें अगर घाटा होता है, तो टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एक साल में टीडीएस की अधिकतम राशि 50,000 रुपये रखी गई है। टीडीएस का यह नियम 1 जुलाई 2022 से शुरू होगा।
- गिफ्ट में कोई भी डिजिटल वर्चुअल एसेट लिया जाए, उस पर भी क्रिप्टो टैक्स देना होगा। इस मामले में क्रिप्टोकरेंसी और एनएफटी पर 30 परसेंट की दर से टैक्स चुकाना होगा।
FAQ (Frequently Asked Questions)
क्या crypto से कमाई पर आयकर लगता है?(Is income from cryptocurrency taxable in india?)
हाँ,1 अप्रैल 2022 से वर्चुअल डिजिटल एसेट जैसे एनएफ़टी या क्रिप्टोकरेंसी पर हुए लाभ पर आपको 30% कर देना होगा।
बिटकॉइन या क्रिप्टोकरेंसी पर कितना टीडीएस लगता है?(How much TDS on Bitcoin or Cryptocurrency?)
1 जुलाई,2022 से crypto मे ट्रेडिंग(लेन-देन) करते समय आपको 1% का टीडीएस देना पड़ेगा।